केसीआईटी स्कूल एवं संरक्षक पर की गई साजिश फेल, न्यायालय ने माना अपने ही भूखंड पर विद्यालय हो रहा संचालित

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गोंडा। आखिरकार अनुभवहीनों को उस समय मुंह की खानी पड़ी,जब न्यायालय ने भी माना कि ग्राम सभा और बंजर की जमीन पर के सी आई टी पीब्लिक स्कूल का अवैध कब्जा नहीं है। बल्कि स्कूल के प्रबंधक कमलेश कुमार पटेल के पिता कैलाश नाथ वर्मा को वर्ष 1988 में प्रगनाधिकारी गोंडा द्वारा आवंटित किय गए पट्टे की भूमि व पट्टेदारो से खरीदे गए भूमि पर संचालित हो रहा है।

बताते चले कुछ लोग जो पत्रकारिता की ए बी सी डी नहीं जानते कापी पेस्ट की खबरों को लेकर ब्यूरो चीफ बने हुए है। उनके द्वारा उ0प्र0 श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष कैलाश नाथ वर्मा की लोकप्रियता को धूमिल करने एवं बदनाम करने की साजिश रच कर आसमान पर थूकने का प्रयास किया गया था,चूंकि साजिश कर्ता के विरुद्ध नगर कोतवाली में धोखाधड़ी,वसूली के कई मुकमे दर्ज है जो न्यायालय में विचाराधीन है द्वारा एक पत्रकार यूनियन के जिलाध्यक्ष से साजिश कर के सी आई टी पब्लिक स्कूल और कैलाश नाथ वर्मा के विरुद्ध ग्राम सभा खैरा में ग्राम सभा और बंजर भूमि की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप ही नहीं बल्कि भू माफिया कह कर 9 माह पूर्व के आदेश पर खबर चला कर बदनाम करने का प्रयास किया गया था,जबकि अनुभवहीनों द्वारा तत्काल की स्थित का ब्योरा नहीं दिया गया था,कैलाश वर्मा द्वारा उक्त आदेश के बाद, जानकारी होने पर वाजदायर कर आदेश को चुनौती दी गई थी, इसका साजिश कर्ताओ ने जिक्र न कर अनुभवहीनता का परिचय दिया गया था। विद्वान न्यायिक तहसीलदार ने अपने 2 मई 2025 के आदेश में 11जून 24 के आदेश को वापस लेकर यह मान लिया है और आदेश में जिक्र किया है कि  केसीआईटी पीब्लिक स्कूल  का ग्राम सभा व बंजर की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है प्रबंधक कमलेश पटेल के पिता श्री  कैलाश नाथ वर्मा को 1988 में परगनाधिकारी द्वारा आबंटित भूमि व पट्टे दारो से खरीदे गए भूमि पर विद्यालय संचालित है।

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