गोण्डा ।। तहसील करनैलगंज के ग्राम लोहसा और अशोकपुर से जुड़ी भूमि पर कथित फर्जी वसीयतों के आधार पर नामांतरण कराए जाने की दो अलग-अलग शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतों में आरोप है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से असली बैनामेदारों को बिना सूचना दिए, पुरानी फर्जी वसीयतों के आधार पर भूमियों का नामांतरण विपक्षियों के नाम करा दिया गया। एक मामले में सतीश चंद्र मिश्रा निवासी लोहसा ने बताया कि उनकी खरीदी गई भूमि का नामांतरण विपक्षी ने फर्जी वसीयत के आधार पर करवा लिया, जिसे बाद में तहसीलदार ने स्थगित कर दिया। दूसरे मामले में दुःखहरन नाथ ने भी इसी तरह फर्जी वसीयत के आधार पर अपनी खरीदी गई भूमि पर विपक्षी द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास करने और नामांतरण कराने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में राजस्व अभिलेखों में की गई कथित हेराफेरी और राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मंडलायुक्त को शिकायतें दी गई थीं, जिनके आधार पर अपर आयुक्त (प्रशासन) को जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
0 Comments
कमेन्ट पालिसी
नोट-अपने वास्तविक नाम व सम्बन्धित आर्टिकल से रिलेटेड कमेन्ट ही करे। नाइस,थैक्स,अवेसम जैसे शार्ट कमेन्ट का प्रयोग न करे। कमेन्ट सेक्शन में किसी भी प्रकार का लिंक डालने की कोशिश ना करे। कमेन्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग न करे । यदि आप कमेन्ट पालिसी के नियमो का प्रयोग नही करेगें तो ऐसे में आपका कमेन्ट स्पैम समझ कर डिलेट कर दिया जायेगा।